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निवेश घोटाला: SEBI ने यूट्यूबर पर लगाया प्रतिबंध, 9.5 करोड़ रुपये का जुर्माना

19 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाले इस यूट्यूबर पर अपने सब्सक्राइबर का फायदा उठा कर गलत जानकारी देने का आरोप है। कम्पनी ने उच्च रिर्टन का वादा किया जबकि निवेश के जोखिमों के बारे में नहीं बताया।

by Reeta Rai Sagar
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सेंट्रल डेस्क। Security and exchange board of India (SEBI) की ओर से यूट्यूबर रवींद्र बालू भारती और उनकी कंपनी रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अपंजीकृत निवेश सलाहकार कारोबार चलाने के आरोप में की गई है। नियामक की ओर से यूट्यूबर को 4 अप्रैल, 2025 तक सिक्योरिटी मार्केट में निवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उन्हें 9.5 करोड़ रुपये वापस करने का भी आदेश दिया है, जो उन्होंने अवैध गतिविधियों से एकत्रित किया था।

कंपनी ने अनुभवहीन निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया
सेबी की जांच में पाया गया कि भारती और उनकी कंपनी ने अनुभवहीन निवेशकों को अनरजिस्टर्ड इंवेस्टमेंट, ट्रेड रेकमेंडेशन और एग्जीक्यूशन सर्विसेज के साथ शेयर बाजार में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। भारती के दो यूट्यूब चैनलों पर 19 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने अपने सब्सक्राइबर का फायदा उठाया।

जोखिमों के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया
कंपनी ने “उच्च रिटर्न” का वादा किया, जबकि कंपनी की ओऱ से निवेश संबंधित जोखिमों के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया। साथ ही कंपनी का सेबी पंजीकरण भी नहीं कराया गया था। यूट्यूबर ने व्यक्तिगत निवेशकों को कई निवेश योजनाएं बेची और निवेशकों के डिसीजन लेने की क्षमता को भी कम कर दिया।

क्या हैं दंड और प्रतिबंध
वित्तीय दंड और भुगतान के आदेश के अलावा, सेबी ने भारती, उनकी कंपनी और कई सहयोगियों पर अप्रैल 2025 तक किसी भी सिक्योरिटी मार्केट की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें उचित सेबी पंजीकरण के बिना निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा भारती और उनके सहयोगियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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