रांची : रांची नगर निगम ने राजधानी के रोशपा टावर में स्थित दो प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। ये प्रतिष्ठान पीओजे फर्नीचर और वन स्टॉप सर्विस के थे। नगर निगम ने यह कार्रवाई ट्रेड लाइसेंस न बनने की वजह से की है। इन प्रतिष्ठानों को बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद उन्होंने ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया था। अब इन प्रतिष्ठानों को तभी खोला जाएगा जब इसके मालिक रांची नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस बनवा लेंगे।
नगर निगम इन दिनों शहर के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और भवनों में होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की जांच कर रहा है। इसके साथ ही आवासीय भवनों में भी व्यवसायिक गतिविधियों की जांच की जा रही है, ताकि शहर में कारोबार कर रहे सभी प्रतिष्ठान नियमों के मुताबिक चलें। इसी सिलसिले में सोमवार को रांची नगर निगम ने रोशपा टावर के पीओजे फर्नीचर और वन स्टॉप सर्विस की सीलिंग की कार्रवाई की।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि पीओजे फर्नीचर को 26 नवंबर, 20 दिसंबर और 31 जनवरी को ट्रेड लाइसेंस के लिए नोटिस भेजे गए थे। इसके अलावा, निगम के संग्रहकर्ता भी प्रतिष्ठान पर पहुंचकर इनके मालिक से ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए कह चुके थे। वहीं, वन स्टॉप सर्विस को भी लाइसेंस लेने के लिए कई बार कहा गया था, और इसके लिए 31 जनवरी को एक शिविर भी आयोजित किया गया था। बावजूद इसके इन दोनों प्रतिष्ठानों के मालिकों ने ट्रेड लाइसेंस लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद नगर निगम ने इनकी सीलिंग की कार्रवाई की।
यह कार्रवाई झारखंड व्यापार लाइसेंस विनियम 2017 के तहत की गई है। सहायक प्रशासक ने बताया कि नगर निगम के क्षेत्र में कारोबार करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यदि कोई प्रतिष्ठान लाइसेंस नहीं लेता है और पकड़ा जाता है, तो उसे सील कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रतिष्ठान ट्रेड लाइसेंस ले चुके हैं, उन्हें अपने लाइसेंस को अपने प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि जांच के दौरान उसे आसानी से देखा जा सके।
नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद रांची के अन्य व्यापारियों में भी ट्रेड लाइसेंस को लेकर जागरूकता बढ़ने की संभावना है। प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से शहर में व्यवसायिक गतिविधियों में पारदर्शिता और अनुशासन रहेगा।
Read also Droupadi Murmu Ranchi Visit : सुरक्षा में लगाए गए 10 IPS व 1000 पुलिस कर्मी