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Ranchi DC Meeting: रांची में डीजे का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, रात 10 बजे के बाद बजाने पर लगी रोक

by Vivek Sharma
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RANCHI (JHARKHAND) : उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार एक महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में रांची जिला के विधि-व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति अभियान और कोविड दिशा-निर्देशों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में डीजे सिस्टम के उपयोग को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए रांची जिले में डीजे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। रात 10 बजे के बाद किसी भी सार्वजनिक या निजी आयोजन में डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा ध्वनि की सीमा का सख्ती से पालन करना होगा।

नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

उन्होंने यह भी कहा कि त्योहारों, विवाह समारोहों और अन्य आयोजनों के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत और रजिस्टर्ड डीजे ऑपरेटरों को ही आमंत्रित करें ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और शोर प्रदूषण से बचाव हो। बैठक में सदर एवं बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी, शहरी और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, डीएसपी, थाना प्रभारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

सामुदायिक भागीदारी और सतर्कता पर जोर

बैठक में शांति समितियों की भूमिका की सराहना की गई और उन्हें और अधिक सशक्त बनाने पर विचार किया गया। उपायुक्त ने “वन टीम राँची” की भावना के तहत सभी प्रशासनिक व सामाजिक संगठनों से मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, समाहरणालय से एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। स्थानीय एनजीओ और स्वयंसेवी संगठन सक्रिय रूप से इस अभियान में भाग ले रहे हैं।

कोविड को लेकर सतर्क रहें लोग

कोविड-19 को लेकर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। विशेषकर सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कार्यालयों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन करने की सलाह दी गई।अबुआ साथी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी उपायुक्त ने दिया। 

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