

RANCHI: विगत माह में कई माध्यमों से कृषि निदेशालय को यूरिया के साथ सब्सिडी रहित उर्वरकों की टैगिंग और निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री की सूचना प्राप्त हो रही थी। शिकायतें प्राप्त होने के बाद विभागीय मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की के निदेश के बाद कृषि निदेशक भोर सिंह यादव ने निर्देश जारी किया है। जिसके तहत सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अपने संबंधित जिलों में विशेष अभियान के तहत उर्वरक के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की जांच करने का निर्देश दिया है। वहीं विभागीय पत्र में निर्देशित किया गया है कि निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने पर लाइसेंस निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके बाद पूरे राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता, गुणवत्ता, मानकों और बिक्री दर संबंधी सघन जांच की जा रही है।

टोल फ्री नंबर पर करें कंप्लेन
किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री की सूचना एवं अन्य शिकायत दर्ज कराने हेतु कृपया राज्य सरकार द्वारा संचालित किसान कॉल सेन्टर के टोल-फ्री नंबर 1800-123-116 पर सम्पर्क करें। साथ ही ये भी अपील की गई है कि किसान केवल संबंधित जिला कृषि कार्यालय से अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक विक्रेताओं से उर्वरकों का क्रय करें।

