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पश्चिमी सिंहभूम में जमीन विवाद में तीन महिलाओं की हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास

by Rajeshwar Pandey
Five accused sentenced to life imprisonment in the case of murder of three women in a land dispute in West Singhbhum
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Jamshedpur : पश्चिमी सिंहभूम जिला के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई दिल दहला देने वाली घटना में न्यायालय ने पांच दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

मामला क्या था

अभियुक्त मंगल सिंह सिंकु, मोटरा सिंकु, जोगेन सिंकु, सोमा सिंकु और टुपरा सिंकु आदि हाटगम्हरिया थाना अंतर्गत बड़ानूरदा गांव के चेतान साई ऊपर टोला के निवासी हैं। इन पांचों पर आरोप था कि जमीन विवाद के चलते पिछले साल उन्होंने रोयवारी सिंकु, रायमुनी सिंकु और रसिका सिंकु की बेरहमी से हत्या कर दी थी और शव को केन्दपोसी तालाबुरू के बीच डाउन लाइन पर फेंक दिया था। इस घटना के बाद हाटगम्हरिया थाना में कांड संख्या 04/2024 दर्ज की गई थी।

अदालत का फैसला

सत्रवाद संख्या 203/2024 में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही धारा 201 के तहत 5 वर्ष कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई।

पुलिस की कार्रवाई

चाईबासा पुलिस ने इस मामले की त्वरित जांच कर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। अनुसंधान के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पुलिस की तत्परता और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाई जा सकी।

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