RANCHI: रांची भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज ‘विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन’ (ग्रामीण) पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिनियम की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वी बी जी राम जी, अधिनियम 2025 ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाने का कार्य करेगा। यह अधिनियम भारत के 2047 के विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की मांग आधारित प्रणाली में वित्तीय असंतुलन और बर्बादी होती थी, लेकिन अब यह अधिनियम गांव की आवश्यकता के अनुरूप योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करेगा।
125 दिन रोजगार की गारंटी
उन्होंने बताया कि वार्षिक रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है और मजदूरों को शीघ्र भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। योजनाओं को जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, और मौसम के प्रभाव के अनुसार चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे समन्वित विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा अधिनियम पर फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए कहा कि नए अधिनियम में एआई आधारित निगरानी, पंचायतों की निगरानी और साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण जैसे प्रावधान हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्यों की भागीदारी 60:40 अनुपात में बढ़ाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य नेताओं ने भी कार्यशाला को संबोधित किया और जी राम जी अधिनियम की जनहित में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया।
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