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Palamu Crime: पलामू में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को उम्र कैद की सजा, ₹50000 जुर्माना भी

साल 2022 में हुई थी हत्या की यह घटना, चैनपुर थाने में दर्ज कराया गया था केस

by Mujtaba Haider Rizvi
पलामू में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति निसार अंसारी को उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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Palamu: पलामू के जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नंबर एक की अदालत ने पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सजा शनिवार को सुनाई गई। पत्नी की हत्या का दोषी पति निसार अंसारी चैनपुर थाना क्षेत्र के बुढीबीर बेलवादमर गांव का रहने वाला है। उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अदालत ने ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना नहीं देने पर भुगतना होगा एक साल का अतिरिक्त कारावास

जुर्माना नहीं देने पर निसार अंसारी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह सजा प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नंबर एक अखिलेश कुमार की अदालत ने सुनाई है।

सुनसान स्थल पर ले जाकर गला दबाकर की थी पत्नी की हत्या

गौरतलब है कि 12 जून साल 2022 को निसार अंसारी ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वह अपनी पत्नी को घर से दो किलोमीटर दूर बहेरा गांव ले गया था। उसने पत्नी से कहा था कि वह उसे दवा दिलाने डॉक्टर के पास ले जा रहा है। लेकिन, सुनसान स्थल पर ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव झाड़ी में छिपा दिया था।

दूसरी युवती को प्यार करता था निसार

बताते हैं कि आरोपी निसार अंसारी का संबंध गांव की ही किसी युवती से था और इसी के चलते उसने पत्नी की हत्या की घटना को अंजाम दिया था। मृतका की मां ने चैनपुर थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने निसार अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दायर किया गया था। इस मामले में गवाहों के बयान हुए और अभियुक्त को दोषी पाया गया। शनिवार को यह सजा सुनाई गई।

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