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Ranchi News: मधुपुर नगर परिषद के मामले में उच्च न्यायालय ने नगर विकास सचिव को किया तलब

मृत सेवानिवृत्त कर्मी को लाभ भुगतान का है मामला

by Mujtaba Haider Rizvi
रांची में ईडी अधिकारियों पर पुलिस जांच पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार, अगली सुनवाई 17 फरवरी को; कार्यालय सुरक्षा व मामले की सुनवाई पर अहम निर्देश।
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Ranchi: मधुपुर नगर परिषद के सेवानिवृत्त कर्मी के सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने नगर विकास सचिव को तलब कर लिया है। यह अवमानना का मामला है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने नगर विकास सचिव को मंगलवार को उच्च न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने नगर विकास सचिव से पूछा है कि अगर मधुपुर नगर परिषद अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ भुगतान करने में असमर्थ है तो सेवानिवृत्ति के लाभ का भुगतान नगर विकास विभाग कर सकता है। गौरतलब है कि मृतक कर्मी के बेटों की तरफ से हाई कोर्ट में और अवमानना याचिका दाखिल की गई है। मृत कर्मी शंभूनाथ दुबे मधुपुर नगर परिषद में टैक्स कलेक्टर के तौर पर काम करते थे। साल 2015 में वह रिटायर हो गए थे। उनकी सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान अब तक नहीं किया जा सका है। सेवानिवृत्त कर्मी का साल 2020 में निधन भी हो चुका है। प्रार्थी की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि मधुपुर नगर परिषद के मृतक कर्मी को अब तक सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया है। कहा गया है कि नगर विकास विभाग राशि आवंटित करे, ताकि मधुपुर नगर परिषद शंभू कांत दुबे के परिजनों को सेवानिवृत्ति का लाभ भुगतान कर सके।

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