रांची : राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी व तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी हजारीबाग अरविंद कुमार पर विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है। इनके खिलाफ खाद्य आपूर्ति विभागीय ने 2023 में ही कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिसके बाद कार्मिक विभाग ने यह फैसला लिया है।

विभागीय जांच का संचालन रिटायर आईएएस अधिकारी सुनील कुमार को सौंपा गया है। अरविंद कुमार को 15 दिनों के अंदर अपना लिखित बचाव बयान सौंपने का निर्देश दिया गया है। उनके खिलाफ मुख्य रूप से पांच आरोप लगाए हैं, जिनमें झारखंड जनवितरण प्रणाली के नियमों का अनुपालन नहीं करने, मनमाने तरीके से डीलरों को निलंबित करने एवं 10 दिनों के अंदर की अवैध वसूली कर निलंबन मुक्त करने तथा गोदाम प्रबंधकों एवं डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन अभिकर्ता से अवैध वसूली करने, पैक्स के जरिए महज 14 किसानों का भुगतान, राइस मिल की सही टैगिंंग नहीं करनी है। कार्मिक विभाग ने जांच से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है।

