रांची: राज्य सरकार ने जमीन से जुड़े गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों में तात्कालिक अंचल अधिकारी चतरा, राजस्व सेवा से रिटायर राम विनय शर्मा पर झारखंड पेंशन नियमावली के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया है। उनके खिलाफ चतरा जिला में अंचल अधिकारी (राजस्व) के पद पर रहते हुए एक ही रैयत पर दो जमाबंदी कायम करने, रकबा में हेरफेर, बिना निबंधन जमीन का रसीद निर्गत करने सीएनटी एक्ट के मामलों में अवैध दाखिल-खारिज तथा अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप है।

उपायुक्त चतरा ने इस संबंध में 2023 में ही प्रपत्र क गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। जिसके बाद उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया था। उनके जवाब, उपायुक्त के मंतव्य और उपलब्ध साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया आरोप सत्य पाया गया है। ऐसे में सरकार ने पूरे मामले पर विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया है।
इस मामले की जांच के लिए सेवानिवृत आइएएस अधिकारी सुनील कुमार को विभागीय जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि अपरा समाहर्ता चतरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाया गया है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है।
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