Chaibasa : पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने पोक्सो केस संख्या 39/2023 की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त रोबिन भूमिज को दोषी करार दिया और उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 25,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

यह पूरा मामला जराईकेला थाना क्षेत्र का है, जहां 16 अगस्त 2023 को कांड संख्या 7/2023 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376AB भादवि एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मकरंडा के रहने वाले युवक पर लगा था आरोप
मकरंडा, टोला-रिमीडीह निवासी रोबिन भुमिज पर एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप था। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किए सुबूत
मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित किया और समय पर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने 12 फरवरी 2026 को अभियुक्त को धारा 4(2) पोक्सो एक्ट के तहत कठोर सजा सुनाई।
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