RANCHI: झारखंड विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा परिसर (हाई कोर्ट को छोड़कर) के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची के संयुक्तादेश के तहत जारी किया गया है। निषेधाज्ञा के अनुसार, विधानसभा परिसर के आसपास 750 मीटर के दायरे में जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव या किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, अस्त्र-शस्त्र, हरवे हथियार या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।

यह निषेधाज्ञा 18 फरवरी 2026 के सुबह 8 बजे से 19 मार्च की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को इस आदेश से छूट दी गई है। इसके अलावा, शवयात्रा और सरकारी कार्यक्रमों को भी इस आदेश से बाहर रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है ताकि विधानसभा सत्र के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
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