रांची : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन की कमी दूर करना प्राथमिकता होगी।विभाग ने मनरेगा अंतर्गत बेयर फुट टेक्नीशियन, बीएफटी तथा विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत क्षेत्रीय कर्मियों के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति करने को कहा है , ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन और तकनीकी स्वीकृति में अनावश्यक विलंब न हो।

कई जिलों में तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण योजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए त्वरित बहाली की प्रक्रिया शुरू करने पर जोर दिया गया।इसके अतिरिक्त मनरेगा अंतर्गत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर एक विशेषज्ञ की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। यह विशेषज्ञ कृषि, बागवानी या वानिकी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर बीएससी, एमएससी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री योग्यता रखने वाला होगा। विशेषज्ञ का मुख्य कार्य तकनीकी सहयोग प्रदान करना, पौधरोपण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करना होगा।
अधिकारियों ने माना कि समय पर नियुक्ति से न केवल योजनाओं की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की प्रक्रिया भी तेज होगी। विभागीय स्तर पर बहाली की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

