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एंबुलेंस को रास्ता न देना एक युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई

सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने संबंधित कार की खोजबीन शुरू की और कार मालिक के घर पहुंच कर जुर्माने की राशि वसूल की।

by Reeta Rai Sagar
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सेंट्रल डेस्क। केरल में एक एंबुलेंस को रास्ता न देना एक कार ड्राइवर को भारी पड़ गया। एंबुलेंस के ड्राइवर के खूब हॉर्न बजाया, लेकिन कार ड्राइवर पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद कार ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई की गई और उस पर ढाई लाख तक का जुर्माना लगाया गया।

कार मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द

इतना ही नहीं कार के मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस ने खूब सायरन और हॉर्न बजाया, लेकिन कार ड्राइवर ने पासिंग नहीं दी। खबर केरल के त्रिशूर की है। सड़क पर अमानवीय व्यवहार करने के लिए शख्स पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। उस वक्त सड़क मौजूद सभी गाड़ियों ने रास्ता दे दिया, लेकिन केवल इस कार ड्राइवर ने रास्ता नहीं दिया।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई

इस पूरी घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, तब जाकर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने जांच शुरू की औऱ कार के मालिक को ढूंढ निकाला। मालिक का पता लगने के बाद पुलिस सीधे उसके घर पहुंची और ढाई लाख का जुर्माना लगाकर पैसे बरामद किए। जुर्माना के साथ-साथ कार ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया।

मोटर वाहन विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाहों का खंडन

चालान के अनुसार, 7 नवंबर को हुई इस घटना में एंबुलेंस पोन्नानी से त्रिशूर मेडिकल कॉलेज की ओर जा रहा था। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आपातकालीन वाहन ने करीब 2 मिनट तक सिल्वर कलर की मारूति सुजुकी सियाज कार का पीछा किया। प्रतीत हो रहा है कि कार चालक ने ओवरटेक करने के हर प्रयास को विफल किया। इस मामले में केरल के मोटर वाहन विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाहों का खंडन करते हुए बताया कि तीन अपराधों में 6250 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ढाई लाख वाले जुर्माने की बात झूठी है। लाइसेंस के रद्द किए जाने को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

क्या है प्रावधान
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, एंबुलेंस को रास्ता ने देने पर 6 माह की कैद या 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है या फिर धारा 194 ई के तहत 10 हजार का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।

क्या कहा था नितिन गडकरी ने

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ शब्दों में कहा था कि सड़क सुरक्षा नियमों और कानून के तहत एंबुलेंस को रास्ता देना अनिवार्य है और जो लोग एंबुलेंस को रास्ता नहीं देंगे, वो सजा के हकदार होंगे।

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