पटना : बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का दायित्व खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ. एस सिद्धार्थ ने अपने कंधों पर उठा लिया है। वह स्वयं ही शिक्षकों के ट्रांसफर के आवेदनों का मूल्यांकन करेंगे। ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या 1.90 लाख है। इनमें से भी 10,470 आवेदन करने वाले शिक्षकों में गंभीर बीमारियों से पीड़ित, दिव्यांग, विधवा अथवा परित्यक्त शामिल हैं।
इनके ट्रांसफर की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव के कंधों पर
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अंतर्गत कुल 1.90 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। इनमें भी 10,470 शिक्षक, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित, दिव्यांग अथवा विधवा हैं, उनके ट्रांसफर की जिम्मेदारी खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ. एस सिद्धार्थ ने उठाई है। ऐसे आवेदनों के साथ संलग्न प्रमाणपत्रों की जांच अपर मुख्य सचिव स्वयं ही करेंगे।
शेष बचे शिक्षकों का ट्रांसफर करेंगे ये अधिकारी
इन शिक्षकों के आवेदनों की जांच अपर मुख्य सचिव डाॅ. एस सिद्धार्थ द्वारा करने के बाद बाकी बचे हुए, 1.80 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर के आवेदन और मार्कशीट तथा अन्य प्रमाणपत्रों की जांच की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को सौंपी गई है। अपर मुख्य सचिव द्वारा हर महीने 5-8 दिनों के अंतराल पर ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाएगी।
इन्हें दी जाएगी ट्रांसफर में प्राथमिकता
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया में उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो 1994, 1995, 1998 आदि बैच के हैं। वैसे जिन्होंने भी ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, उन सभी शिक्षकों का ट्रांसफर निश्चित तौर पर किया जाएगा। उन शिक्षकों के ट्रांसफर पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, जो किसी ना किसी कारण से निलंबित हैं। बिहार में वर्तमान समय में लगभग 1700 से अधिक शिक्षक निलंबित हैं।

