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Jamshedpur Education News : जमशेदपुर के निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर दाखिले की तैयारी शुरू, जानें डेट

Jamshedpur : नामांकन की पूरी प्रक्रिया जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के आरटीई सेल द्वारा संचालित होगी।

by Dr. Brajesh Mishra
Jamshedpur Private Schools Reserved Seats Admission Process Begins
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जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर (नर्सरी/एलकेजी/कक्षा-1) की 25% सीटें राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर नामांकन के लिए इस बार आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगी। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के आरटीई सेल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगले 2-3 दिनों में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि घोषित कर दी जाएगी। अभिभावक http://rteeastsinghbhum.com पर जाकर 15 दिनों की निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन के लिए आय प्रमाण-पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र तथा अभिभावक का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि पात्रता मानदंड पूरा करने वाले दस्तावेज पहले से तैयार रखें। यह पहली बार है जब आरक्षित कोटे के दाखिले के लिए आवेदन दिसंबर में ही भरे जाएंगे। पिछले वर्ष यह प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू हुई थी। इस बार दो महीने पहले प्रारंभ करने का उद्देश्य यह है कि आरटीई कोटे के बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ एक साथ कक्षा प्रारंभ कर सकें।

एडमिशन काे लेकर प्रमुख जानकारी

  • आवेदन के लिए इस वेबसाइट पर जाना हाेगा: http//rteeastsinghbhum.com
  • आवेदन फार्म भरने की तिथि: दिसंबर के दूसरे सप्ताह से
  • आवश्यक दस्तावेज: अभिभावक का आय प्रमाणपत्र, आधार नंबर, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और फाेटाे

आरटीई के तहत 70 निजी स्कूलों में 1504 सीटें आरक्षित

जमशेदपुर के 70 से अधिक निजी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत प्रवेश स्तर की कुल 1504 सीटें गरीब एवं वंचित बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

नामांकन की पूरी प्रक्रिया जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के आरटीई सेल द्वारा संचालित होगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाले ऑनलाइन आवेदन के बाद स्क्रूटनी की जाएगी। सही पाए गए आवेदनों को संबंधित स्कूलों को दाखिले के लिए भेजा जाएगा। इससे वंचित वर्ग के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

आरटीई दाखिला: पात्रता मानदंड घोषित

निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए बच्चे तभी पात्र होंगे जब अभिभावकों की वार्षिक आय 72 हजार रुपए या उससे कम हो। आय प्रमाण-पत्र केवल सर्किल ऑफिसर (सीओ) द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। आयु मानदंड के अनुसार बच्चे का जन्म 31 मार्च 2026 तक 3 वर्ष 6 माह से 4 वर्ष 6 माह के बीच होना अनिवार्य है। इन शर्तों को पूरा करने वाले अभिभावक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिला शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि अन्य कोई आय प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।

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