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Jamshedpur Crime: छिनतई गिरोह के लिए हथियार छिपाने के आरोपी गुरचरण सिंह बिल्ला की अग्रिम जमानत खारिज

by Mujtaba Haider Rizvi
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जमशेदपुर : छिनतई गिरोह का हथियार छिपाने के आरोपी सिख नेता गुरचरण सिंह उर्फ बिल्ला की जमानत याचिका एडीजे टू आभास वर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। अदालत का आदेश है कि पुलिस 23 अप्रैल तक केस डायरी पेश करे। इसके बाद अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बिल्ला पर साकची, टेल्को, गोलमुरी आदि इलाकों में छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का हथियार छिपाने का आरोप है। पुलिस की जांच में सिदगोड़ा के 10 नंबर बस्ती के रहने वाले चरण सिंह बिल्ला का नाम सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने गुरचरण सिंह बिल्ला को इस मामले में आरोपी बनाया है। पुलिस गुरचरण सिंह बिल्ला की गिरफ्तारी की फिराक में है। इसकी भनक लगने के बाद गुरु चरण सिंह बिल्ला ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। फिलहाल कोर्ट ने गुरचरण सिंह बिल्ला की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद गुरचरण सिंह बिल्ला की गिरफ्तारी का रास्ता खुला हुआ है। पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।

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