पटना : होली के त्योहार के उल्लास के बीच बिहार राज्य में शराब पीने या बेचने की मंशा रखने वालों को सावधान होने की जरूरत है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने शराब पीने और बेचने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया है। इसके अलावा सभी चौक-चौराहों पर शराबी और अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके साथ ही डीजीपी ने नागरिकों से शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने की अपील की है।
बैठक में डीजीपी ने दिया निर्देश
बिहार में अब होली के अवसर पर पुलिस की कड़ी नजर शराब पीने और बेचने वालों पर रहेगी। यदि कोई भी शराब पीते या बेचते हुए, पकड़ा जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा होली को लेकर सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की बैठक में डीजीपी ने होली पर सुरक्षा से संबंधित कई दिशा-निर्देश दिए।
सभी चौक-चौराहों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर
बिहार में होली पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के लिए केंद्रीय सुरक्षाबलों के साथ अतिरिक्त पुलिसबलों की भी तैनाती की जाएगी। सभी चौक-चौराहों पर शराबियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद होली के संबंध में सभी जिलों में शांति समिति की बैठक आरंभ हो गई। डीजीपी ने सभी जिलों और थाना पुलिस को संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करने और वहां विशेष सतर्कता बरतने का आदेश जारी किया है।
होली के दौरान पुलिसकर्मी नहीं ले सकेंगे अवकाश
होली पर सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की छुट्टी पर रोक का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। किसी विशेष परिस्थिति के अलावा 10 से 18 मार्च तक कोई भी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी अवकाश नहीं ले सकेंगे। सभी पुलिसकर्मियों को होली के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहना होगा।