रांची : झारखंड हाई कोर्ट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का झंडा हटाकर भा.ज.पा. का झंडा लगाने से जुड़ी प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है। यह मामला बुढ़इ थाना में दर्ज किया गया था। सांसद निशिकांत दुबे ने इस प्राथमिकी को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट में सुनवाई और आदेश
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। सांसद की ओर से उनके वकील प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने अपनी दलीलें पेश की। उनके वकीलों ने अदालत से यह आग्रह किया कि यह प्राथमिकी निराधार है और इसे रद्द किया जाए।
झारखंड में राजनीतिक विवाद
इस मामले में आरोप था कि सांसद निशिकांत दुबे ने झामुमो का झंडा हटाकर अपने चुनावी क्षेत्र में भा.ज.पा. का झंडा लगा दिया था, जिससे एक विवाद उत्पन्न हुआ। इसके बाद बुढ़इ थाना में धारा 153-A (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इस प्राथमिकी को निरस्त कर दिया, जिससे सांसद दुबे को बड़ी राहत मिली है।