कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को कुड़मियों के रेल रोको कार्यक्रम को अवैध बताते हुए बंगाल सरकार को इससे निपटने के लिए केंद्रीय बल तैयार रखने का आदेश दिया है। बता दें कि कुड़मी समुदाय के नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार से पुरुलिया के कुस्तौर स्टेशन पर अनिश्चितकालीन रेल नाकाबंदी का आह्वान किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि यह आंदोलन जनहित के खिलाफ है। उस मामले की सुनवाई में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने कहा कि आए दिन आम जनता को परेशानी पहुंचाकर सार्वजनिक परिवहन को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। यह कार्यक्रम जनहित के विरूद्ध है। आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर सरकार से बात कर सकते हैं।
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