चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के लोपोर पुरती हत्याकांड में चाईबासा न्यायालय ने दोषी पाए गए तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें हत्याकांड में दोषी माधो पुरती, दुम्बी पुरती उर्फ चोले पुरती और चाम्बरा पुरती शामिल है। तीनों चक्रधरपुर थाना अंतर्गत धनगांव के तोडांगसाई गांव निवासी हैं। न्यायालय ने तीनों को 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही सबूत नष्ट करने के मामले में 5 साल की सजा भी सुनाई गई है।
लोपोर पुरती को घर से बुलाकर कर दी थी हत्या
पुलिस ने बताया कि 4 मार्च 2022 को तीनों आरोपियों ने धनगांव के तोडांगसाई गांव निवासी लोपोर पुरती को घर से बुलाकर धारदार चपड़ा से उसके गले और सर पर हमला कर हत्या कर दी। उसके बाद साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जंगल में ले जाकर फेंक दिया था।
जंगल से बरामद हुआ था शव
जांच के बाद पुलिस ने शव बरामद कर मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल की। बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई।

