चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत दो युवकों को 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार अदालत ने एक नाबालिग के साथ जबरदस्ती दो युवकों ने दुष्कर्म किया था। इसी मामले में सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मामले में सुनवाई के दौरान दोषी मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के महुलसाई के रहने वाले सुनील देवगन और झींकपानी के रवि टुटुगुटू गांव के रवि उर्फ गोमिया पुरती को सजा सुनाई गई। चाईबासा मुफ्फसिल थाना में 24 मई 2022 को सुनील देवगन और रवि उर्फ गोमिया पुरती के खिलाफ एक नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था।
पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में कहा गया था कि आरोपी अभियुक्त सुनील देवगन और रवि उर्फ गोमिया पुरती के द्वारा पीड़ित नाबालिग का अपहरण कर उसका बारी – बारी से दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने नाबालिग को धमकी दी थी कि अगर इस बात को किसी को बताया तो उसकी हत्या कर देंगे और साथ ही परिजनों की भी हत्या कर देंगे। पीड़िता ने अपने परिजन को पूरी घटना बताई थी। इसके बात परिवार ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चाईबासा मुफ्फसिल थाना में मामला दर्ज कराया था। पोक्सो एक्ट के आरोपी आरोपी सुनील देवगन और रवि उर्फ गोमिया पुरती को सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने 25 साल की सजा सुनाई और दोनों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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