चाईबासा : चाईबासा के सर्किट हाउस में गुरुवार को झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधानसभा समिति की बैठक हुई। इसमें सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में समिति के सदस्य देवेंद्र कुंवर, उपायुक्त चंदन कुमार व पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन भी मौजूद थे। मीटिंग में समिति के सभापति ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और झारखंड सेवा का गारंटी अधिनियम-2011 व सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। सभापति ने निर्देश दिया कि सभी कार्यालय परिसरों में सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाया जाए।
सभापति ने कहा कि सेवा का गारंटी अधिनियम के तहत दोष सिद्ध या दोषमुक्त मामलों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निर्देश दिया गया कि नागरिकों को समयबद्ध, सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जिले में अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या, निष्पादन की स्थिति एवं किन्हीं कारणों से सूचना न दी जा सकने वाले मामलों का विस्तृत विवरण तैयार कर समीति को प्रस्तुत किया जाए।
सभापति ने जनता से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया। सभापति के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीब और असहाय बच्चों को निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नामांकन की जांच करने, बच्चों के ऊपर किये गए खर्च, बच्चों को दी जाने वाली सुविधा की जानकारी भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
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