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सामूहिक दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

by Rakesh Pandey
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फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद 11 साल की एक बच्ची की हत्या कर उसका शव जमीन में दफनाने के मामले में दोषी एक व्यक्ति को सजा-ए-मौत और दो अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता शिव नरेश सिंह ने बुधवार को बताया कि फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र में 18 जनवरी 2019 की सुबह बजे 11 साल की एक बच्ची खेत में सिंचाई करने गए अपने पिता को बुलाने गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई और तलाश करने पर उसका शव एक खेत में दफन पाया गया।

अधिवक्ता सिंह के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने राधेश्याम, जितेंद्र और उसके सगे भाई पिंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि इन तीनों ने बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और शव खेत में दफना दिया था।

विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाई सजा

अधिवक्ता शिव नरेश सिंह के अनुसार, विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और राधेश्याम को फांसी तथा रईस और उसके भाई पिंटू को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अधिवक्ता ने बताया कि घटनास्थल पर सबसे पहले मुकदमे के वादी, बच्ची का पिता व चाचा पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि अदालत में गवाही के दौरान दोनों ने घटनास्थल का दृश्य और बच्ची से हुई दरिंदगी की दास्तान बताई, जो फांसी की सजा दिलाने का मुख्य आधार बनी।

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चार साल बाद मिला न्याय

फर्रुखाबाद जिले की एक अदालत में सामूहिक दुष्कर्म के बाद नाबालिक बच्ची की हत्या कर शव जमीन में दफनाने के मामले में चल रहे केस में पीड़िता के परिवार वालों को चार साल बाद न्याय मिला।

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