लोहरदगा : झारखंड के लोहरदगा जिले के बगडू थाना क्षेत्र के अरेया गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले दोषी इंदर उरांव को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम और विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट, श्री अखिलेश कुमार तिवारी ने सुनाया।
घटना की संक्षिप्त जानकारी
घटना 24 दिसंबर 2022 की है, जब एक नाबालिग बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान इंदर उरांव ने उसे 50 रुपये देकर अपने साथ ले गया। बच्ची की मां जब अपनी बेटी को ढूंढने निकली, तो इंदर उरांव से पूछताछ करने पर वह घबराया और भागने का प्रयास करने लगा। जब उसे पकड़ा गया और सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने यह स्वीकार किया कि उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, और जब बच्ची ने विरोध किया, तो डर के मारे उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी।
कोर्ट का फैसला
न्यायालय ने इंदर उरांव को धारा 302 (हत्या) के तहत फांसी की सजा और पॉस्को एक्ट के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई में लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने सरकार का पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से नारायण साहू ने अपनी दलीलें दीं।
बच्ची के परिवार का बयान
इस फैसले के बाद बच्ची के परिजनों ने कहा कि हालांकि उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन न्यायालय का यह फैसला उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो ऐसे घिनौने कृत्य करते हैं।
इससे पहले भी हुआ था एक बड़ा फैसला
यहां यह उल्लेखनीय है कि 2014 में लोहरदगा जिले में एक अन्य बच्ची की हत्या के मामले में भी दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई थी।