रांची : झारखंड राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद इसे अब कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा
इस योजना के तहत राज्यकर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों, और उनके परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। गंभीर बीमारियों के मामलों में यह राशि बढ़कर 10 लाख रुपये तक हो सकती है। योजना में दिव्यांग आश्रितों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।
कॉर्पोरेट बफर से अतिरिक्त लाभ
झारखंड राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में गंभीर बीमारियों के लिए एक कॉर्पोरेट बफर भी रखा गया है। इससे संबंधित अस्पताल द्वारा अनुशंसा करने पर गंभीर बीमारी के इलाज पर अतिरिक्त 5 लाख रुपये की राशि बीमित की जाएगी, जिससे कुल मिलाकर 10 लाख रुपये तक का इलाज किया जा सकेगा।
आश्रितों को भी स्वास्थ्य बीमा
यह योजना राज्यकर्मियों के परिवार को एक ईकाई मानते हुए उनके आश्रितों को भी स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। इसमें पति, पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, बेरोजगार दत्तक पुत्र (25 वर्ष तक), नाबालिग भाई, अविवाहित बहन और माता-पिता के नाम शामिल हैं, जो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
आवश्यक उपाय और कॉर्पस फंड
इसके अतिरिक्त, यदि किसी बीमित कर्मी के इलाज का खर्च बीमा राशि से अधिक होता है, तो झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी एक कॉर्पस फंड की व्यवस्था करेगी, जिससे अतिरिक्त चिकित्सा खर्च का भुगतान किया जा सके।
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