जमशेदपुर: झारखंड विधानसभा चुनाव-2024 में धनबल और बाहुबल के गलत इस्तेमाल को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां और सख्त कर दी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति वोट देने के लिए रिश्वत देता या किसी प्रकार की धमकी देता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
धनबल और बाहुबल का प्रयोग अपराध
भारतीय दंड संहिता की धारा-171(ख) के तहत, यदि कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान किसी और को उनका मतदान अधिकार प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नकद या कोई वस्तु उपहार के रूप में देता है, तो उसे एक साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसके अलावा, धारा 171(ग) के अनुसार, अगर कोई अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक चोट की धमकी देता है, तो वह भी एक साल तक की सजा या जुर्माने का दोषी होगा।
इसके अतिरिक्त, रिश्वत देने या लेने वाले, तथा वोटरों को डराने या धमकाने वालों के खिलाफ “उड़न दस्ता” भी सक्रिय कर दिया गया है, ताकि दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
शिकायत दर्ज करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें चुनाव के दौरान किसी प्रकार की रिश्वत देने-लेने या वोटरों को डराने-धमकाने की जानकारी मिलती है, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष के तीन विशेष नंबर उपलब्ध कराए गए हैं:। फोन नंबर 0657-2440111 या 0657-2221717 या 0657-2221718 पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
इन नंबरों पर फोन करके कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों की त्वरित जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
निष्पक्ष चुनाव की दिशा में प्रशासन की पहल
धनबल और बाहुबल का चुनावी प्रक्रिया में दखल एक गंभीर समस्या है, जो लोकतंत्र की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग और तत्पर है। प्रशासन की यह पहल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से संपन्न हो।
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