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झारखंड में हर दिन 4 की लुट रही अस्मत, रिश्ते भी हो रहे तार-तार

by Rakesh Pandey
Patna Rape Case
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RANCHI @ SUHAIB ANSARI : झारखंड में अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अलग-अलग जिलों में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी चिंता महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर है। पवित्र रिश्ते तक शर्मसार हो रहे हैं। दोस्ती में सीमाएं लांघी जा रही हैं। चौंकानेवाले आंकड़े तब हैं जब ज्यादातर मामलों में पुलिस की सक्रियता दिखती है।

सख्त कानून, गिरफ्तारी व स्पीडी ट्रायल के बावजूद आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। झारखंड में हर दिन औसतन 4 महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हो रही हैं। पिछले चार महीनों में (मार्च से जून 2023) राज्य के अलग-अलग जिलों में दुष्कर्म के 561 मामले दर्ज हुए हैं।

दुष्कर्म के सबसे अधिक 73 मामले राजधानी रांची में दर्ज किए गए हैं। वहीं गिरिडीह में यह संख्या 53 रही। कुछ मामलों में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं तो कई में अब भी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस डाल-डाल तो अपराधी पात-पात का खेल जारी है।

किस जिले में दुष्कर्म की कितनी घटनाएं (मार्च 2023-जून 2023 तक)

रांची 73
खूंटी 13
गुमला 37
सिमडेगा 09
लोहरदगा 28

चतरा 21

चाईबासा 22
सरायकेला 07
जमशेदपुर 38
पलामू 29
लातेहार 29
गढ़वा 42
हजारीबाग 19
रामगढ़ 18
कोडरमा 15
गिरिडीह 53
धनबाद 23
बोकारो 17
दुमका 08
गोड्डा 11
जामताड़ा 06
देवघर 16
साहिबगंज 15
पाकुड़ 12
रेल जमशेदपुर 00
रेल धनबाद 00

 

 

हाल में हुई दुष्कर्म की चर्चित घटनाएं

06 सितंबर 2023 : लिफ्ट देकर नाबालिग से जंगल में दुष्कर्म

घटना राजधानी रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में हुई। ओरमांझी से अपनी बहन के घर आई नाबालिग को लिफ्ट देकर झुमरटोली जंगल में ले जाकर 3 हैवानों ने दरिंदगी की। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में अमित महतो, आशीष महतो और लगन लाल महतो शामिल हैं।

04 सितंबर 2023 : साहिबगंज में शौच के लिए गई पहाड़िया युवती से गैंगरेप

साहिबगंज के तीनपहाड़ थाना क्षेत्र में चार सितंबर की देर रात 2 बजे शौच के लिए गई एक 18 वर्षीय पहाड़िया युवती से तीन लोगों ने मिलकर दुष्कर्म कर दिया। इस मामले में युवती ने तीनपहाड थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। युवती ने बताया है कि वह शौचालय जाने के लिए घर से भर निकली थी। अचानक एक लड़का आया और उसके मुंह में रुमाल बांध दिया। फिर अपने दो दोस्तों को बुलाया और बारी-बारी तीनों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दो अन्य फरार हैं।

01 सितंबर 2023 : चाकू के नोक पर नाबालिग को अगवा कर किया गैंगरेप

रांची के खलारी थाना क्षेत्र में केडू नेहरू स्टेडियम से मेला देखकर लौट रही नाबालिग को आरोपियों ने चाकू दिखा कर अगवा कर लिया। इसके बाद उसे अंदर में ले गए और उसके साथ दरिंदगी की। परिजनों को रात 11 बजे नाबालिग नग्न अवस्था में मिली। इसके बाद परिजन उसे लेकर खलारी थाना पहुंचे और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है की आरोपी दूसरे दिन फिर किसी को अगवा कर दुष्कर्म करने के फिराक में थे।

16 जुलाई 2023 : बर्थडे पार्टी में बुलाकर चौथी कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म

रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर इलाके में 16 जुलाई की रात चौथी कक्षा के छात्रा के साथ नाबालिग सहित चार आरोपियों ने गैंगरेप किया। आरोपी बर्थडे पार्टी के नाम पर नाबालिग को एक रेस्टोरेंट में ले गए थे। चारों लड़के छात्रा के मोहल्ले के ही रहने वाले हैं। पार्टी लौटने के दौरान आरोपी सुनसान जगह देखकर नाबालिग को सड़क किनारे ले गए और बारी-बारी दुष्कर्म किया। इसके बाद नाबालिग को सड़क पर छोड़ चारों फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

18 जुलाई 2023 : दो नाबालिग से दोस्तों ने किया गैंगरेप

रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में दोस्तों ने शराब पिलाकर एक से जबरन दुष्कर्म किया जबकि दूसरी नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया। 18 जुलाई 2023 को दो नाबालिग लड़कियां कुछ दोस्तो के साथ घूमने निकली थी। सभी डोरंडा के दिबडीह पूल पहुंचे जहां आरोपियों ने उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाकर एक के साथ जबरन दुष्कर्म किया। वहीं उसकी दोस्त से दुष्कर्म का प्रयास किया। रात करीब 1 बजे उसकी दोस्त ने अपने भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी। फिर डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

29 जुलाई 2023 : रेप के बाद ब्लैकमेल से परेशान आदिवासी महिला ने दे दी जान

रांची के खलारी थाना क्षेत्र में रेप और ब्लैकमेल से परेशान एक आदिवासी महिला ने 29 जुलाई को सुबह फांसी लगाकर जान दे दी। इस मामले में महिला के देवर ने खलारी थाना की गाड़ी चलाने वाले चालक इरशाद पर रेप और ब्लैकमेल का आरोप लगाते हुए कैसे दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया। महिला के देवर ने बताया था की मृतका को कुत्ते ने काट लिया था। जिसके बाद आरोपी इरशाद उसे अस्पताल ले गया था। उसी दौरान उसने महिला से रेप कर वीडियो बना लिया था। बार-बार महिला को वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल भी किया था।

10 अगस्त 2023 : बंदूक के बल पर महिला से गैंगरेप

झारखंड के जिला देवघर स्तिथ मधुपुर थाना क्षेत्र में चार आरोपियों ने एक महिलों को कार में अगवा कर बंदूक का भय दिखाकर बारी-बारी दुष्कर्म किया। महिला पैदल अपने ननद के घर बेलपाड़ा से कमर मंजिल जा रही थी। कार सवार चार युवकों ने डॉल्फिन मोड़ के पास रिवॉल्वर का भय दिखाकर महिला को कार में जबरन डाला और डुमरिया स्थित पतरो नदी ले गए। वहां की झाड़ी में ले जाकर चारों आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया।

झारखंड में 45 दिनों के भीतर चार्जशीट का है आदेश

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को पूर्व में ही यह आदेश दे दिया है कि दुष्कर्म व यौन शोषण के मामले में जिलों के एसएसपी-एसपी 30 दिनों में जांच पूरी कराएंगे। इसके बाद मामले का पर्यवेक्षण होगा और आरोपियों के विरुद्ध 45 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस ऐसे कांडों के स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट से आग्रह करेगी, ताकि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई हो सके।

क्या है सजा का प्रावधान? 

दुष्कर्म मामले में आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 लगाई जाती है। धारा 376 के अनुसार न्यूनतम सजा की अवधि सामान्य केस में 7 साल तथा गंभीर केस में यह अवधि 10 साल है। ज्यादा से ज्यादा सजा आजीवन कारावास है। इस धारा के अंतर्गत गंभीर केसों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

इस मामले में उम्रकैद यानी जब तक जिंदा है, तब तक जेल में रहना होगा। इसके अलावा दोषी व्यक्ति को भारी जुर्माना भी चुकाना होगा। जबकि पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के तहत नाबालिग बच्चे के साथ बदनीयती से हमला करने और धारा 4 के तहत रेप करने पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। अधिकतम आजीवन कारावास की सजा भी संभव है। जुर्माने भी लगाए जाते हैं। पोक्सो की धारा 7 के तहत गलत नियम से नाजुक अंग को छूने पर 3 साल की सजा जुर्माने का प्रावधान है।

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क्या है पॉक्सो एक्ट :

इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है।

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