गोड्डा (झारखंड): गोड्डा पुलिस ने मिर्जाचौकी के ग्राम प्रधान ताला मुर्मू हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। 19 मई को बोआरीजोर थाना क्षेत्र में हुई इस जघन्य वारदात में ग्राम प्रधान की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न केवल हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है, बल्कि डेढ़ लाख रुपये की सुपारी और अपराधियों की पृष्ठभूमि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी उजागर किए हैं।
जमीन विवाद की खूनी कहानी: डेढ़ लाख में हुई थी हत्या की सुपारी
गोड्डा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनिमेष नैथानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मृतक ताला मुर्मू मिर्जाचौकी के फूलो लक्ष्मी गांव (जो साहिबगंज जिले में पड़ता है) के ग्राम प्रधान थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड की जड़ में एक जमीन विवाद था। ताला मुर्मू इस विवाद में एक विशेष पक्ष का समर्थन कर रहे थे, जिससे नाराज दूसरे पक्ष ने उनकी हत्या की साजिश रची। इस काम को अंजाम देने के लिए अपराधियों को 1.5 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी।
साहिबगंज और गोड्डा के अपराधी शामिल: ऐसे पकड़े गए हत्यारे
एसपी नैथानी के अनुसार, इस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की तह तक जाकर सात अभियुक्तों की पहचान की।
गिरफ्तार आरोपी
मोबिन अंसारी (साहिबगंज), लाखन मरांडी (साहिबगंज), मो. असलम (हनवारा, गोड्डा), मो. अल्ताफ (हनवारा, गोड्डा), पिंटू राय (हनवारा, गोड्डा), अरविंद कुमार (हनवारा, गोड्डा), सुभाष ठाकुर (ठाकुरगंगटी, गोड्डा)।
पुलिस ने सभी आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान, इन सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिससे पुलिस को मामले की कड़ियों को जोड़ने में मदद मिली है।
गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज थे, जो उनकी संदिग्ध पृष्ठभूमि को दर्शाता है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक के साथ-साथ आठ मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जो इस जघन्य अपराध को सुलझाने में अहम सबूत साबित होंगे। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
गोड्डा पुलिस की इस त्वरित और सटीक कार्रवाई से एक जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिससे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनता का विश्वास बढ़ा है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी आपराधिक गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी


