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Hajj 2026 : 12 साल से कम उम्र के बच्चे और कोर्ट प्रतिबंध वाले नहीं जा सकेंगे हज पर, जानें क्यों

Hajj 2026 : हज कमेटी ने साफ किया है कि कैंसर, तपेदिक (टीबी), गुर्दे, और श्वसन रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

by Anurag Ranjan
Hajj 2026 policy bans children under 12 and court-restricted individuals from pilgrimage
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लखनऊ : सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा 2026 (Hajj 2026) के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिसके तहत अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इन नियमों को अपनी नई हज पॉलिसी 2026 में शामिल किया है।

Hajj 2026 : अब किन्हें नहीं मिलेगी हज की अनुमति?

नई पॉलिसी के अनुसार, 0 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को हज यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ वे बच्चे, जो 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, माता-पिता के साथ हज यात्रा के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी आवेदक के लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी।

गंभीर रोगियों और कोर्ट प्रतिबंध वाले व्यक्तियों पर भी रोक

हज कमेटी ने साफ किया है कि कैंसर, तपेदिक (टीबी), गुर्दे, और श्वसन रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ विदेश यात्रा पर न्यायालय की रोक है, वे भी हज यात्रा के लिए पात्र नहीं होंगे।

Hajj 2026 : एक जीवन, एक हज की नीति जारी

राज्य हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने जानकारी दी कि “एक जीवन में एक बार हज” की नीति को यथावत रखा गया है। हालांकि, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग अपने सहयोगी या मेहरम श्रेणी में पुनः हज यात्रा पर जा सकेंगे।

आवेदन की अंतिम तिथि

हज यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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