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Om Birla Daughter: दिल्ली हाई कोर्ट का गूगल व एक्स को निर्देश, कहा- लोकसभा अध्यक्ष की बेटी से जुड़े सभी कंटेंट जल्द से जल्द हटाएं

by Rakesh Pandey
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नई दिल्ली : HC ON OM BIRLA DAUGHTER PETITION: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही आपत्तिजनक चर्चाओं व टिप्पणियों को हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है। वहीं न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अंजलि बिड़ला द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में यह आदेश देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है।

बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ‘एक्स कॉर्प’ और ‘गूगल इंक’ को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा की अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अज्ञात पक्षों को अंजलि बिड़ला द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उल्लिखित कथित मानहानिकारक सामग्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट करने, प्रसारित करने, संचारित करने, ट्वीट करने या री-ट्वीट करने से भी रोक दिया।

HC ON OM BIRLA DAUGHTER PETITION: अंजलि ने कहा- किए जा रहे सभी दावे झूठे

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला की ओर से उनके वकील राजीव नायर ने जस्टिस नवीन चावला की अदालत में मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिस पर आज अदालत ने मामले की तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। अंजलि बिड़ला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे मानहानिकारक और झूठे हैं। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि अंजलि बिड़ला अपने पिता के शक्तिशाली पद के कारण आईएएस अधिकारी बनी। इसके साथ ही ओम बिड़ला के दोबारा लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने और नीट यूजी पेपर लीक विवाद शुरू होने के तुरंत बाद ये दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

HC ON OM BIRLA DAUGHTER PETITION: यूट्यूबर ध्रुव राठी का पैरोडी अकाउंट भी शामिल

वहीं कई सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि अंजलि बिड़ला पेशे से एक मॉडल हैं। उन्होंने अपने पिता की शक्तिशाली स्थिति के कारण ही अपने पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की। हालाकि अंजलि बिड़ला ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि इन सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल पूर्व नियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है। वहीं इनका मकशद उन्हें और उनके पिता को बदनाम करने की है।

अंजलि बिड़ला ने अपने मुकदमे में एक्स, गूगल और अज्ञात व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है और उन पोस्ट को हटाने की मांग की। साथ ही याचिका में उन्होंने 16 एक्स अकाउंट का ब्योरा दिया था, जिनके खिलाफ राहत मांगी गई थी। इसमें यूट्यूबर ध्रुव राठी का पैरोडी अकाउंट भी शामिल है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावों के विपरीत, अंजलि बिड़ला आईएएस नहीं बल्कि आईआरपीएस अधिकारी हैं। वह 2019 में यूपीएससी परीक्षा में शामिल हुई थीं और अप्रैल 2021 में आयोग में शामिल हुई हैं।

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