रांची : झारखंड में नगर निगम और अन्य शहरी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। यह याचिका निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अभी तक उन्हें अपडेटेड वोटर लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिससे चुनाव की तैयारियों में दिक्कतें आ सकती हैं।
वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग का बयान
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के लिए उन्हें नवंबर 2024 की वोटर लिस्ट की आवश्यकता है। वहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नवंबर 2024 में झारखंड समेत अन्य राज्यों में चुनाव आयोग ने जो अपडेटेड वोटर लिस्ट तैयार की थी, उसी के आधार पर नगर निगम चुनाव भी आयोजित किए जा सकते हैं।
कोर्ट का आदेश और अगली सुनवाई की तिथि
कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित तथ्यों को शपथ पत्र के साथ अदालत में दाखिल करे। आयोग के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि शपथ पत्र तैयार है और इसे जल्द ही कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।

