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गृह मंत्रालय ने IPS अफसर पर लगाया 5 साल का बैन, NIA में किया गया डेप्युटेशन भी रद्द, जानें क्या है पूरा मामला?

by Rakesh Pandey
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सेंट्रल डेस्क : गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2011 बैच हरियाणा कैडर के IPS अफसर अभिषेक जोरवाल को पांच साल के लिये केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति और किसी भी विदेशी कार्यभार के लिए बैन कर दिया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने अभिषेक को 14 जून 2023 को पांच साल के लिये NIA में डेप्युटेशन के लिए भेजा था। लेकिन उसे भी रद्द किया गया है।

IPS अभिषेक बचपन में थे सामान्य विद्यार्थी

एसपी अभिषेक जोरवाल मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। वे बचपन में सामान्य विद्यार्थी थे। कालेज में जाने के बाद उन्होने सिविल सर्विस की तैयारी की। उनके पिता एचएम मीना राजस्थान पीडब्ल्यूडी के सेक्शन इंजीनियर के पद से रिटायर हो चुके हैं। मां संतोष मीना गृहणी हैं। बहन अनुपमा जोरवाल आईएएस अधिकारी हैं। उनके जीजा अखिलेश कुमार उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं, पत्नी डॉ. कोमल डेंटल सर्जन हैं।

समय-समय पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेता है मंत्रालय

इनसे पहले IPS अधिकारी मणिलाल पाटीदार को भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं, गोवा में लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में केंद्र सरकार ने DIG को सस्पेंड कर दिया।

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आरोपों से घिरे हुए थे अभिषेक जोरवाल

IPS अधिकारी अभिषेक जोरवाल पर अनेक आरोप लगाये गये थे जिनके कारण गृह मंत्रालय ने सख्त कदम उठाते हुए 5 साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बैन कर दिया है। हालांकि IPS अभिषेक जोरवाल को सस्पेंड नहीं किया गया है।

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