Ranchi (Jharkhand) : रांची के पूर्व उपायुक्त आईएस (IAS) अधिकारी छवि रंजन को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के आदेश के बाद बड़ी राहत मिली है। झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने पूर्व आयुक्त का निलंबन समाप्त कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के साममान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। विभाग विभागीय अधिसूचना के मुताबिक छवि रंजन के निलंबन की समाप्ति का आदेश 14 अक्टूबर 2025 से प्रभावी बताया गया है। इसके अलावा निलंबन अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार के भत्ते और सेवा लाभ के निर्धारण के लिए सरकार अलग के निर्णय लेगी।
जमीन घोटाला मामले में वर्ष 2023 में ईडी ने लिया था गिरफ्तार
बता दें कि जमीन घोटाला के मामले में आईएएस छवि रंजन जांच के घेरे में आए थे। वर्ष 2023 में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। वह करीब 29 महीने से न्यायायिक हिरासत में थे। आईएएस छवि रंजन झारखंड कैडर के 2011 बैच के अधिकारी हैं। जब वह जांच के घेरे में आए थे, उस दौरान रांची के उपायुक्त के रूप में तैनात थे।
सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत
न्यायायिक हिरात के दौरान आईएएस छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। उसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए। रिहाई के बाद उन्होंने अपना निलंबन समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था। उनके आवेदन पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने निलंबन समाप्त कर दिया है। सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि उक्त तिथि से उनका निलंबन समाप्त करने का आदेश जारी किया है।

