- हाई कोर्ट और अस्पतालों के बाहर ध्वनि प्रदूषण का मानक निर्धारित
रांची : राजधानी में शोर बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाकों में तय मानक से अधिक शोर से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस पर रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जिला ने कदम उठाया है। अधिक शोर और ध्वनि प्रदूषण की शिकायत टोल फ्री नंबर 112 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। बता दें कि शहर में पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत वायु की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखे जाने हेतु ध्वनि उत्सर्जन के अंतर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
हाई कोर्ट और अस्पताल के बाहर 50 डेसिबल तय
बता दें कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की 100 मीटर परिधि में ध्वनि उत्सर्जन के मानक निर्धारित किए गए हैं। जिसके तहत सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50 डेसिबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40 डेसिबल तक निर्धारित हैं। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन मानक सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक 75 डेसिबल रहेगा और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 डेसिबल निर्धारित है। व्यवसायिक क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक 65 डेसिबल और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 डेसिबल निर्धारित है। आवासीय क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन का मानक 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक 55 डेसिबल और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल निर्धारित है।
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