रांची : रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में हुई। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी करते हुए मामले पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की गई है।
यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 22 सितंबर को किए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से अलग करने का आदेश दिया था। इसके बाद भजंत्री को चुनावी कार्यों से हटा दिया गया था। इसके अलावा, विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के लागू होने के बाद उन्हें रांची के उपायुक्त पद से हटा दिया गया था, और उनके स्थान पर वरुण रंजन को पदस्थापित किया गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद राज्य सरकार ने मंजूनाथ भजंत्री को फिर से रांची का उपायुक्त नियुक्त कर दिया था।
यह मामला चुनावी कार्यों में अधिकारियों की भूमिका और चुनाव आयोग और राज्य सरकार के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर निर्णय के बाद राज्य में प्रशासनिक नियुक्तियों और चुनाव प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
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