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India’s Got Latent row: SC ने रणवीर अलाहाबादिया को गिरफ्तारी से दी सुरक्षा दी

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी हरकतों की निंदा की जानी चाहिए। आप समाज को इसलिए हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि आप लोकप्रिय हैं।

by Reeta Rai Sagar
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सेंट्रल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूब सेलिब्रिटी रणवीर अलहाबादिया की ओर से समय रैना के “इंडियाज गॉट लेटेंट” शो पर की गई अभद्र टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी हरकतों की निंदा की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि इस पॉडकास्टर के मन में कुछ “बहुत गंदा” है, जिसे उसने शो पर “वोमिट” किया।

‘सेलिब्रिटी ने मन की गंदगी को उगला है’
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि “ऐसी हरकतों की निंदा करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप लोकप्रिय हैं, आप समाज को हल्के में नहीं ले सकते। क्या कोई भी इस भाषा को पसंद करेगा? उसके मन में कुछ बहुत गंदा है, जिसे उसने बाहर उगल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रश्न उठाया, ‘क्यों हम उसे बचाएं?”

वकील से कहा-अश्लीलता व गंदगी की सीमा को स्पष्ट करें
सुप्रीम कोर्ट ने अलाहाबादिया को उनकी यूट्यूब शो में की गई टिप्पणियों को लेकर दर्ज FIRs में दबाव से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाहाबादिया के गेस्ट अपीयरेंस के दौरान की गई टिप्पणियों पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने अलाहाबादिया के वकील से अश्लीलता और गंदगी की सीमाओं को स्पष्ट करने को भी कहा है।

जस्टिस जे. कांट ने मामले में दिए ये निर्देश :

  • कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी, गिरफ्तारी पर स्थगन और पासपोर्ट जमा करने के आदेश
  • ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में प्रसारित एपिसोड के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
  • याचिकाकर्ता अगर धमकी महसूस करता है तो वह महाराष्ट्र और असम में स्थानीय पुलिस से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।
  • देश छोड़ने से पहले लेनी होगी अदालत की अनुमति
  • जस्टिस जे. कांट ने यह भी कहा कि अगर जयपुर में इसी आरोप पर कोई अन्य FIR दर्ज होती है, तो याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर स्थगन बना रहेगा।
  • याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा और देश छोड़ने से पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी। रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता और उनके सहयोगियों को आगे कोई शो प्रसारित करने से भी रोका गया है, जब तक अन्य आदेश न हों।

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