Jamshedpur (Jharkhand) : जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए एक व्यक्ति को न केवल आर्थिक दंड दिया है, बल्कि उसे साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा की अदालत ने डिमना रोड, वसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को दोषी करार देते हुए तीन लाख 90 हजार रुपए का आर्थिक दंड और छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
विवाह समारोह का बकाया बना सजा का कारण
यह मामला 22 अक्टूबर 2022 को दर्ज किया गया था। गंगा टेंट हाउस, कदमा निवासी प्रोपराइटर विनीत धीमान ने मुकेश प्रसाद सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 138 एनआई. एक्ट के तहत न्यायालय में शिकायत दायर की थी।
आरोप के मुताबिक, मार्च 2022 में मुकेश प्रसाद सिंह ने अपने पुत्र और पुत्री के विवाह समारोह के लिए टेंट और भोजन की व्यवस्था का कार्य गंगा टेंट हाउस को कुल 13 लाख 25 हजार रुपए में सौंपा था। कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद, अभियुक्त मुकेश सिंह ने केवल नौ लाख 25 हजार रुपए का ही भुगतान किया था। शेष बकाया तीन लाख रुपए के लिए उन्होंने एक चेक दिया था। जब शिकायतकर्ता विनीत धीमान ने वह चेक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया, तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने अपने बकाया पैसे की वसूली और न्याय के लिए अदालत की शरण ली।
ठोस दलीलें और न्यायालय का फैसला
मुकदमे की सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, पंकज कुमार सिन्हा और बबीता जैन ने अदालत के समक्ष ठोस तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने अभियुक्त मुकेश प्रसाद सिंह को दोषी ठहराया और यह सजा सुनाई। यह फैसला उन लोगों के लिए एक चेतावनी है, जो वित्तीय लेन-देन में चेक बाउंस कर धोखाधड़ी का प्रयास करते हैं, और यह बताता है कि कानून ऐसे मामलों में सख्ती से निपटेगा।
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