जमशेदपुर (झारखंड): भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम के एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने चुनाव के एलान के बाद पहले 72 घंटे के लिए लागू की जाने वाली एसओपी (SOP) बुधवार को जारी कर दी है। ताकि, चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।
पहले 24 घंटे में लागू होने वाले निर्देश
- सरकारी संपत्ति का उपयोग रोकना – सभी सरकारी दीवारों, भवनों, सार्वजनिक जगहों से पोस्टर, बैनर, झंडे, कटआउट और अन्य प्रचार सामग्री हटाई जाएगी।
- सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर पाबंदी– किसी भी सियासी दल या प्रत्याशी द्वारा सरकारी वाहनों का उपयोग सख्त वर्जित है।
- वाणिज्यिक वाहनों पर पाबंदी – किसी भी वाणिज्यिक वाहन पर सियासी झंडा या स्टीकर लगाने की इजाज़त नहीं होगी। जब तक कि वह वैध रूप से चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल में न लाया गया हो।
4.निजी वाहनों पर राजनीतिक प्रतीक का इस्तेमाल अपराध माना जाएगा– यदि किसी निजी वाहन में पार्टी झंडा या स्टीकर का मकसद सियासी प्रचार हो, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171H या भारतीय न्याय संहिता की धारा 176 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
एलान के 48 घंटे के अंदर
सभी सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक जगहों — जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पुल, सरकारी बसें, बिजली और टेलीफोन के खंभे, स्थानीय निकायों की इमारतें आदि — से सभी सियासी पोस्टर, बैनर, झंडे और कटआउट हटाए जाएंगे।
घोषणा के 72 घंटे के भीतर
- निजी संपत्ति से पोस्टर-बैनर हटाना।
- विकास और निर्माण कार्यों की सूची तैयार करना —
(i) जो कार्य पहले से चल रहे हैं।
(ii) जो नये कार्य अभी शुरू नहीं हुए हैं। - मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन और सुविधाओं की जांच।
- Vulnerable और Critical मतदान केंद्रों की पहचान।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
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