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Jharkhand High Court Big decision : JSSC-CGL Exam कराने वाली एजेंसी होगी Blacklisted, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए दिया आदेश

by The Photon News
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सचिवालय सहायक (सीजीएल) परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी सतवत इन्फो सोल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने जेएसएससी द्वारा एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किए जाने के एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए यह निर्णय सुनाया।

पेपर लीक मामले में हुआ था विवाद

दरअसल, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद आयोग ने सतवत इन्फो सोल प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। एजेंसी ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, सिंगल बेंच ने एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश को सही ठहराया, जिससे एजेंसी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और अदालत ने एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया।

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