रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के पांच विश्वविद्यालयों को 18 दिसंबर तक कुलपति नियुक्ति पर याचिका का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने इन विश्वविद्यालयों से एक हजार रुपये जुर्माना भी जमा करने को कहा है। यह मामला रांची विश्वविद्यालय समेत झारखंड के अन्य विश्वविद्यालयों की कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है।
याचिकाकर्ता अंजनी कुमार पांडे ने झारखंड के पांच प्रमुख विश्वविद्यालयों को इस मामले में प्रतिवादी बनाया है। उनका आरोप है कि इन विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया।
कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, उन्हें दो हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने का समय दिया गया है। साथ ही, उनके जवाब के साथ एक हजार रुपये का जुर्माना भी जमा करना होगा। यदि वे यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं करते, तो उनका जवाब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर निर्धारित की है, जब सभी संबंधित पक्षों को अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
यह निर्देश झारखंड के शैक्षणिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन की आवश्यकता है। कोर्ट के इस कदम से यह भी संदेश जाता है कि राज्य के विश्वविद्यालयों को अपनी प्रशासनिक कार्यवाही में अधिक जवाबदेह होना होगा।
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