रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर शिकायत पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज एफआईआर पर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री के आरोपों पर अब ईडी के वरिष्ठ अधिकारी देवव्रत झा को अपना प्रतिउत्तर देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
हेमंत सोरेन का आरोप
हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि दिल्ली में उनके आवास पर ईडी द्वारा की गई तलाशी का उद्देश्य उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करना और बदनाम करना था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारियों ने मीडिया को यह जानकारी लीक की, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
ईडी की याचिका
ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास और सौरभ कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले की जांच सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी जाए, क्योंकि गोंदा पुलिस के जरिए ईडी अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा था।
हाई कोर्ट का निर्णय
हाई कोर्ट ने पहले ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई की थी। कोर्ट ने तब यह आदेश दिया था कि पुलिस ईडी अधिकारियों को 41 ए के तहत पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। साथ ही, कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी थी।