रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) के अध्यक्ष पद की नियुक्ति करे। यह आदेश कोर्ट ने बुधवार को पवन कुमार वर्मा द्वारा दायर की गई रिट याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। इस याचिका में जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार और परिणामों की शीघ्र प्रकाशन की मांग की गई थी।
जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति में देरी पर चिंता
कोर्ट ने इस सुनवाई में कहा कि पिछले तीन महीनों से जेपीएससी के अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा हुआ है, जिससे विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियाएं बाधित हो रही हैं। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि झारखंड सरकार के गठन के बाद, विधानसभा चुनावों के परिणामस्वरूप एक स्थिर और जनप्रिय सरकार स्थापित हो चुकी है, और अब राज्य के विकास में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जानी चाहिए।
साक्षात्कार प्रक्रिया में देरी का असर
कोर्ट ने यह भी कहा कि जेपीएससी के कैलेंडर के अनुसार अगस्त माह तक साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन अध्यक्ष के पद रिक्त होने के कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है। इससे कई अभ्यर्थियों को उम्र सीमा के नुकसान और उनके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब राज्य सरकार और विधानसभा दोनों सक्रिय हैं, तो जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति में अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया।
जेपीएससी की ओर से हलफनामा
सुनवाई के दौरान जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होती है, नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी।