रांची : झारखंड में आगामी शहरी निकाय चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। शुक्रवार को हाई कोर्ट में पूर्व पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार मामले में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट के आधार पर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया।
वोटर लिस्ट से चुनाव कराने का निर्णय
यह मामला न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में सुना गया। अदालत ने चार जनवरी को दिए गए आदेश में तीन हफ्ते के भीतर चुनाव कराने के आदेश से संबंधित अवमानना याचिका दायर की थी। इस मामले में प्रार्थी की ओर से विनोद सिंह ने पक्ष रखा। अदालत के आदेश के आलोक में केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि 7 जुलाई 2024 को प्रकाशित वोटर लिस्ट ही अप टू डेट वोटर लिस्ट मानी जाएगी, जो विधानसभा चुनाव के लिए उपयोग की गई थी। यही वोटर लिस्ट झारखंड में शहरी निकाय चुनाव के लिए आधार बनेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग की पुष्टि
केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई वोटर लिस्ट के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसे स्वीकार किया और कहा कि अब इसी लिस्ट पर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद तय की है।
क्या है मामला?
यह मामला तब सामने आया था, जब राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अपडेट करने में देरी की गई थी। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद, विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट के आधार पर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी।

