

RANCHI: कारमेल स्कूल हरमू रोड में रविवार को झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ की बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने की, जबकि संचालन संघ के सचिव अजय शंकर कुमार ने किया। उपाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष शंभू लाल वर्णवाल ने जानकारी दी कि संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट के 2 मई 2025 के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिसे 25 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने मांग की कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला न आ जाए, तब तक गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई या स्कूल बंद करने की प्रक्रिया न की जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सदस्यों से की गई अपील
सचिव अजय शंकर कुमार ने सदस्यों से अपील की कि वे सरकारी पोर्टल या अन्य माध्यम से मान्यता प्रपत्र-1 आवेदन न करें, जब तक सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आ जाता। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। महासचिव कृण्णा देव मोदी ने प्रस्ताव रखा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग को भेजी जाए और सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। बैठक में यह भी तय हुआ कि जो सदस्य 7 सितंबर 2025 तक सदस्यता नवीनीकरण नहीं करेंगे, उनकी सूची सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी।


