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Jharkhand Smoking in Public Place : झारखंड में पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने वाले सावधान! लगेगा 1000 रुपए जुर्माना, संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी

झारखंड में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर केवल ₹200 का जुर्माना लिया जाता था। लेकिन संशोधन विधेयक के पास होने के बाद यह राशि पांच गुना कर दी गई है।

by Rakesh Pandey
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रांची: झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही अब राज्यभर में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर ₹1000 जुर्माना लगेगा।

पहले जुर्माना था ₹200, अब हुआ पांच गुना

इससे पहले, झारखंड में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर केवल ₹200 का जुर्माना लिया जाता था। लेकिन संशोधन विधेयक के पास होने के बाद यह राशि पांच गुना बढ़ाकर ₹1000 कर दी गई है। यह फैसला जनस्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह कानून सार्वजनिक स्थलों को धूम्रपान मुक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

क्या कहा था विधायक और मंत्री ने?

जब यह बिल झारखंड विधानसभा में पेश किया गया था, तब आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने जुर्माने की राशि ₹1000 की बजाय ₹10,000 करने का सुझाव दिया था। वहीं, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि इस कानून के अंतर्गत अब सार्वजनिक स्थान पर थूकना भी दंडनीय होगा और 21 वर्ष से कम आयु वालों को तंबाकू बेचना अपराध माना जाएगा।

हुक्का बार पर भी लगेगा प्रतिबंध

संशोधन विधेयक से ठीक एक माह पूर्व, झारखंड सरकार ने हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा या ₹1 लाख तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

लागू हो गया नया कानून

राजभवन सचिवालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह संशोधित कानून अब राज्य में प्रभावी हो गया है। यह संशोधन राज्य के नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रखने में मदद करेगा।

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