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Koderma News : कोडरमा में गोलीकांड के दोषी को दस साल की सजा

Koderma Court Verdict : प्रकरण में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने बहस की और नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया।

by Anurag Ranjan
Koderma shootout case accused sentenced to ten years imprisonment by court
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Koderma : झारखंड के कोडरमा जिले में हत्या की नीयत से गोली मारने के एक मामले में आरोपी को अदालत (Koderma Court Verdict) ने दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत से सुनाया गया। दोषी 50 वर्षीय सुरेश साव को वर्ष 2021 में हुई गोलीबारी की घटना में दोषी पाया गया।

घटना 18 सितंबर 2021 की है जब पीड़ित लोचन साव अपने दुकान में बैठे थे। तभी आरोपी सुरेश साव चार-पांच अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा और लोचन साव के मुंह में जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल लोचन साव को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में पीड़ित के पुत्र लक्ष्मण साव ने जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने बहस की और नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश यादव ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद अदालत (Koderma Court Verdict) ने आरोपी को दस वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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