- कोई भी प्रत्याशी 95 लाख रुपये से ज्यादा नहीं कर सकता खर्च, दिखाना होगा प्रतिदिन का व्यय विवरण
जमशेदपुर/LokSabha Elections: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई, जिसमें चुनाव व्यय की निगरानी पर दिशा-निर्देश दिए गए। समाहरणालय सभागार में हुई बैठक में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार-प्रसार एवं अन्य कार्यों हेतु किए जाने वाले खर्चों की निगरानी से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही खर्चों का रिकॉर्ड संधारण के लिए अलग-अलग रजिस्टर बनाने का निर्देश दिया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर पैनी नजर रखें। प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है। प्रत्याशियों द्वारा किए गए प्रत्येक व्यय का प्रतिदिन अलग-अलग रजिस्टर में संधारित करना है। निर्धारित तिथि को राजनीतिक दल या प्रत्याशी के प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के व्यय निगरानी दल चुनावी खर्च के लेखा-जोखा को आपस में मिलान करेंगे।
ऐसे में सभी अपने-अपने तय कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य करते हुए अभ्यर्थियों के व्यय का निरीक्षण सुनिश्चित करें। पूरी पारदर्शिता एवं सूक्ष्मता के साथ व्यय का लेखा-जोखा संधारित करें। उन्होंने सभी टीमों को तकनीकी आधार पर संपूर्ण कार्यों के निष्पादन पर भी जोर दिया।
LokSabha Elections: जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए बन चुका व्यय निगरानी दल
पीडी-आईटीडीए सह वरीय पदाधिकारी व्यय लेखा कोषांग दीपांकर चौधरी ने कहा कि जिला के लिए व्यय पर्यवेक्षक नामित हो चुके हैं। व्यय निगरानी दल अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे सभी प्रकार के खर्चों का बारीकी से अवलोकन करना और उन्हें रजिस्टर में विधिवत अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। किस टीम का क्या रोल है, इस पर पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आपसी तालमेल स्थापित कर निर्वाचन के दायित्वों का निर्वाहन करें, ताकि लोकसभा निर्वाचन-2024 में सभी प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे चुनावी खर्च पर नजर रखी जा सके।
इस दौरान उप विकास आयुक्त मनीष कुमार और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी छह विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय पर्यवेक्षक (एईओ) व लेखा दल के सदस्य उपस्थित थे।
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