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Mission Admission : निजी स्कूलाें के आरक्षित काेटे की सीटाें पर दाखिले के लिए 5 फरवरी से भरा जाएगा ऑनलाइन फार्म

20 फरवरी है आवेदन करने की लास्ट डेट

by Mujtaba Haider Rizvi
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जमशेदपुर: शहर के निजी स्कूलाें के इंट्री कक्षा में राईट टू एजुकेशन के तहत गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चाें के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटाें पर नामांकन के लिए आवेदन फार्म 5 फरवरी से आनलाइन भरा जाएगा। इससे संबंधित लिंक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय स्थित आरटीई सेल की ओर से मंगलवार काे जारी कर दिया गया। ऐसे में अभिभावक लिंक पर जाकर अपने बच्चे के नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया। विभाग की ओर से अभिभावकाें से कहा गया है कि जाे अभिभावक आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित क्राइटेरिया काे पूरा कर रहे हैं वे आवेदन से संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने बच्चे के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय अभिभावक का आय प्रमाणपत्र, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र के साथ ही अभिभावकाें काे अपना आधार नंबर जमा करना हाेगा। मालूम हाे कि यह पहली बार है जब निजी स्कूलाें के आरक्षित काेटे की सीटाें पर दाखिले के लिए आवेदन आनलाईन भरा जाएगा। मालूम हाे कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 10 दिन की देरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हाे रही है।

एडमिशन काे लेकर प्रमुख जानकारी:


:: आवेदन के लिए इस वेबसाइट पर जाना हाेगा: http//rteeastsinghbhum.com
:: आवेदन फार्म भरने की तिथि 05 फरवरी से 20 फरवरी तक
:: आवश्यक दस्तावेज: अभिभावक का आय प्रमाणपत्र, आधार नंबर, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और फाेटाे

निजी स्कूल में है 1504 सीटें

जमशेदपुर शहर की बात करें ताे यहां 70 से अधिक निजी स्कूल हैं जिसमें राइट टू एजुकेशन के तहत कुल 1504 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटाें नामांकन की पूरी प्रक्रिया जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यलय स्थित आरटीई सेल की ओर से संचालित किया जाएगा। आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी हाेने के बाद इसकी स्क्रूटनी हाेगी और उसमें जाे आवेदन सही पाए जाएंगे उसे दाखिले के लिए स्कूलाें काे भेजा जाएगा।

आवेदन के लिए यह है क्राईटेरिया:

निजी स्कूलाें के आरक्षित सीटाें पर गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चाें के एडमिशन की बात करें ताे इसके लिए वे बच्चे एलिजिबल हाेंगे जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 72 हजार या उससे कम हैं। इसके लिए सीओ कार्यालय की ओर से जारी आय प्रमाणपत्र ही मान्य हाेगा। बच्चे का जन्म 31 मार्च 2025 तक 3 वर्ष 6 माह एवं 4 वर्ष 6 माह के बीच हाेना चाहिए।

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