रांची: रांची नगर निगम ने अवैध जल संयोजन और बिना अनुमति संचालित किए जा रहे जार वाटर बॉटलिंग प्लांट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम क्षेत्र में जल संसाधनों के दुरुपयोग और अवैध रूप जल उपयोग को रोकने के उद्देश्य से निगम द्वारा दो विशेष धावा दलों का गठन किया गया है। इन दलों द्वारा वार्ड संख्या 1 से 53 तक अलग-अलग क्षेत्रों में नियमित अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में गुरुवार को निगम क्षेत्र में कुल 7 अवैध जार वाटर बॉटलिंग प्लांट और 7 अवैध जल संयोजन धारकों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में संबंधित लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे सात दिन के भीतर अपने दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में जमा करें। निर्धारित समय में दस्तावेज नहीं देने पर संबंधित प्लांट्स को सील कर विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
टीम ने थमाया नोटिस
टीम 1 द्वारा बरियातू, जोड़ा तालाब और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। जहां तौसीफ, वसीम असलम, कंजीत फातमा, अमित कुमार, समीर सिन्हा, निर्मल कुमार और कमल कुमार के द्वारा संचालित जार वाटर बॉटलिंग प्लांट्स की जांच कर नोटिस थमाया गया। टीम 2 ने वार्ड 42, बिरसा चौक क्षेत्र में 7 अवैध जल संयोजन की जांच की और संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया। रानी कुमारी, सुशील देवी, अशोक कुमार, राजेश्वरी, गणेश कुमार सिंह, सूरज यादव और पूनम देवी को टीम ने नोटिस थमाया हैं। इन्हें सात दिनों के भीतर जल संयोजन को नियमित कराने का निर्देश दिया गया है।
18 संचालकों को पहले ही दिया जा चुका है नोटिस
इससे पहले 16 अप्रैल को भी निगम द्वारा 18 अवैध जल संयोजन और वाटर बॉटलिंग प्लांट्स को नोटिस जारी किए गए थे। नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 206 (1-4), 218 और 600 के तहत यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से जल संयोजन करता है या नगर निगम के जल स्रोतों का अनधिकृत दोहन करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।